-यूपी रेरा ने प्रदेश के 430 शिकायतकर्ताओं को लौटाए ब्याज के 73.84 लाख रुपये
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के जरिए वसूल की गई धनराशि पर अर्जित 73.84 लाख रुपये से अधिक का ब्याज 430 शिकायतकर्ताओं को लौटाया है। वसूली के बाद राशि यूपी रेरा के बैंक खाते में जमा रही। इस दौरान बैंक से मिले ब्याज का लाभ अब खरीदारों को दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, आदेश का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी की जाती है। संबंधित जिला प्रशासन बिल्डरों से रकम वसूलकर यूपी रेरा के खाते में जमा करता है। इसके बाद खरीदारों को भुगतान की सूचना दी जाती है, लेकिन कई खरीदार समय पर राशि लेने नहीं पहुंचते। इस अवधि में बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है। सोमवार को प्राधिकरण ने यह ब्याज शिकायतकर्ताओं को वितरित किया। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा होती है। प्राधिकरण का प्रयास है कि आरसी से वसूल राशि का समय पर भुगतान हो और लंबित अवधि में अर्जित ब्याज का लाभ भी पात्र शिकायतकर्ताओं तक पहुंचे। ब्यूरो