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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा
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नूंह। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को जिले की अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 50 हजार रुपये पीड़िता और 11 हजार कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। दस जून 2018 को सुबह 10 बजे रामपुरा फुलबाग भिवाड़ी निवासी आरोपी यारा सिंह चोरी की नियत से तावडू की खोरी कलां चौकी के तहतएक घर में घुस गया। घर में आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया। वहीं घर में रखे 20 हजार रुपये को भी लेकर फरार हो गया। घटना के वक्त पीड़िता की मां अपनी दुकान पर व पिता अपने काम पर गए हुए थे।
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आरोपी के भागने पर पीड़िता ने शोर मचाया, जिससे पीड़िता के परिजन भी घर पर आए गए। पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिससे पीड़िता की मां ने खोरी कलां चौकी में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले के आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तभी से यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव के कोर्ट में चल रहा था। घटना के बाद में अदालत ने आरोपी को जमानत भी नहीं दी। वहीं मामले की सारी जांच पड़ताल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए को 10 वर्ष का कारावास और 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट हारूण ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है, लेकिन आरोपी पर सभी धाराओं की सजा एक साथ चलेगी, जिससे आरोपी 10 साल के कारावास में रहेगा।
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