शहर में जल्द ही भाई-भाई या बहन-भाई के बीच संपत्ति का हस्तांतरण निशुल्क करने की सुविधा मिलेगी। प्राधिकरण इस पर कोई शुल्क नहीं लेगा। आगामी बोर्ड बैठक में प्राधिकरण का आवासीय विभाग यह प्रस्ताव रखेगा। बोर्ड से अनुमोदन के बाद यह नियम के तौर पर लागू हो जाएगा।
शहर में किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले प्राधिकरण की ओर से ट्रांसफर चार्ज लिया जाता है। आवासीय विभाग में यह ट्रांसफर चार्ज पांच प्रतिशत होता है। बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद किसी भी तरह की आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण के दौरान प्राधिकरण को कोई शुल्क नहीं देना होगा। सीईओ की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
इससे पहले की बोर्ड बैठक में दादा-पोते के बीच संपत्ति के हस्तांतरण को निशुल्क किया गया था। वहीं, पति की ओर से पत्नी और बच्चों को हस्तांतरण पहले से ही निशुल्क है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि भाई-बहन के बीच आवासीय संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो प्राधिकरण शुल्क नहीं लेगा। हालांकि इसे बोर्ड से अनुमोदन होना बाकी है।
बकाये के लिए ओटीएस योजना फिर
हाउसिंग विभाग के बिल्टअप हाउसिंग में बकाया भुगतान के लिए प्राधिकरण एक बार फिर ओटीएस योजना लेकर आ रहा है। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। एक बार में बकाया चुकाने के लिए प्राधिकरण की ओर से आवंटियों को मौका दिया जाएगा।