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Noida News: कारपेट एरिया के अनुसार ही बेची जाए प्रॉपर्टी

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-कॉन्फेडरेशन ऑफ एनसीआर रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने रेरा के चेयरमैन को लिखा पत्र
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सभी बिल्डर प्रॉपर्टी की बिक्री केवल कारपेट एरिया के आधार पर करें। परियोजना के विज्ञापनों और ब्रॉशर में केवल कारपेट एरिया स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। सुपर एरिया के नाम पर खरीदारों से अतिरिक्त राशि वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मांग करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ एनसीआर रेजिडेंट्स एसोसिएशन (कोनरवा) ने रेरा के चेयरमैन को पत्र लिखा है।
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कोनरवा अध्यक्ष पीएस जैन ने बताया कि वर्तमान में नोएडा में अधिकांश बिल्डर प्रॉपर्टी की बिक्री सुपर एरिया के आधार पर कर रहे हैं। आम खरीदारों को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि सुपर एरिया में वास्तविक उपयोग योग्य क्षेत्र (कारपेट एरिया) के अलावा कॉमन एरिया, दीवारें, लॉबी आदि भी शामिल हैं। इस कारण खरीदार को वास्तविक उपयोग में आने वाला क्षेत्र अपेक्षा से काफी कम मिलता है। भारत सरकार के रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा) के अनुसार, प्रॉपर्टी की बिक्री केवल कारपेट एरिया के आधार पर की जानी चाहिए। इसके बावजूद कई परियोजनाओं में पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में हमारी मांग है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग चार्ज, लोकेशन चार्ज, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप व अन्य चार्ज अलग से न बताया जाए और न ही लिया जाए। बिल्डर केवल कारपेट एरिया के अनुसार सभी खर्चे जोड़कर एक रेट पर ही बेचें। आपके हस्तक्षेप से आम नागरिकों के हितों की रक्षा होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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