नूंह । जिले में एक सिद्धदोषी कैदी को पेरोल से फरार कैदी को दो साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि गोयल की अदालत ने कैदी जमशेद पुत्र उमर मोहम्मद निवासी गांव शिकारपुर थाना सदर तावडू, जिला नूंह को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जमशेद पहले से ही एक गंभीर मामले में सजा काट रहा था। वर्ष 2019 में थाना सदर तावडू में दर्ज बलात्कार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने 15 नवंबर 2022 को उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा की अवधि काटते हुए वह जिला जेल नूंह में बंद था। जिला जेल नूंह के रिकॉर्ड के अनुसार 13 जून 2024 को उसे 10 सप्ताह की नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल के दौरान उसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वह 23 अगस्त 2024 को जेल में आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन कैदी लगातार गैरहाजिर रहा और जेल में वापस नहीं लौटा। संवाद