फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: 20 साल से नहीं मिला कब्जा, अब जगी न्याय की उम्मीद

विज्ञापन
विज्ञापन
20 साल से नहीं मिला कब्जा, अब जगी न्याय की उम्मीद
विज्ञापन


-यूपी रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी ने उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स को दिया 15 दिन में कब्जा देने का आदेश
-किसी भी विकसित प्रोजेक्ट में देना होगा कब्जा, 14 सितंबर को कब्जा देने की रिपोर्ट के साथ किया बिल्डर को तलब

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के न्याय निर्णायक अधिकारी ने उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स को 15 दिन के अंदर एक खरीदार को कब्जा देने का आदेश दिया है। बिल्डर को अपने किसी भी पूरे हो चुके प्रोजेक्ट पर कब्जा देना होगा। जहां ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगर बिल्डर ने ऐसा नहीं किया तो फिर पीठ स्वयं रजिस्ट्री कराएगी। इस आदेश से खरीदार को 20 साल बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।


गाजियाबाद निवासी शालिनी शर्मा ने वर्ष 2005 में बिल्डर उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर-16 प्रोजेक्ट में एक प्लॉट खरीदा था। तब खरीदार ने बिल्डर को 14 लाख रुपये का भुगतान किया था। बिल्डर ने वर्ष 2008 में कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कब्जा नहीं दिया। वर्ष 2013 में बिल्डर ने एग्रीमेंट फॉर किया। उस समय भी कब्जा नहीं दिया गया। संघर्ष करने के बाद वर्ष 2019 में खरीदार ने यूपी रेरा का दरवाजा खटखटाया और कब्जा दिलाने की मांग की। सुनवाई के बाद वर्ष 2019 में ही यूपी रेरा की पीठ ने बिल्डर को कब्जा देने का आदेश दिया, लेकिन बिल्डर ने उसका भी पालन नहीं किया। खरीदार ने फिर यूपी रेरा से अपील की। जिस पर सुनवाई कर न्याय निर्णायक अधिकारी ने आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



चार साल में पूरा हो सकता था प्रोजेक्ट
पीठ ने आदेश में कहा है कि यूपी रेरा की पीठ ने चार वर्ष पूर्व आदेश जारी किया था। तब से अब तक बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया। इन चार साल में तो प्रोजेक्ट को भी पूरा किया जा सकता था। अगर ऐसा संभव नहीं है तो दूसरे प्रोजेक्ट में प्लॉट दिया जा सकता था। पीठ ने बिल्डर को जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें