मतदान के लिए दिखाना होगा फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। लोक सभा चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर को मतदाता पर्ची के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो अन्य फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट दिया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मतदान करने के लिए वोटर को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
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पांच दिन पहले बंटेगी मतदाता सूचना पर्ची
डीएम ने कहा कि फोटो पहचान पत्र में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को अधिकारी नजर अंदाज कर मतदान प्रतिशत बढ़वाए। वहीं, मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम पांच दिन पहले बांटी जाएगी। जिसमें मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय का उल्लेख होगा।