वायु प्रदूषण नहीं करने की शर्त पर मिलेगी शादी समारोह की अनुमति
ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन वायु प्रदूषण नहीं करने की शर्त पर ही शादी समारोह और धार्मिक आयोजन की अनुमति देगा। डीजल जनरेटर समेत ग्रेप के सभी नियमों का पालन करना होगा। अनुमति में इन शर्तों को शामिल किया जाएगा। पहले प्रशासन की तरफ से जारी अनुमति में इसका जिक्र नहीं किया गया है। धार्मिक आयोजन और शादी समारोह में डीजल जनरेटर का काफी प्रयोग होता है। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में 15 अक्तूबर से ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो रहा है। इस बार ग्रेप में डीजल जनरेटर को भी बंद किया जाएगा। पिछले साल लोगों की परेशानी को देखकर छूट दे दी गई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। डीजल जनरेटर के प्रयोग पर रोक को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन भी अपनी अनुमति जारी करेगा। प्रशासन की तरफ से माता का जागरण, दुर्गा पूजा, रामलीला और शादी समारोह की अनुमति दी जा रही है। कोविड-19 नियमों का पालन करने की शर्तों पर अनुमति दी जा रही है, लेकिन अब जिला प्रशासन ग्रेप के नियमों को भी अनुमति में शामिल करेगा। किसी भी समारोह में वायु प्रदूषण नहीं करना होगा। अगर वायु प्रदूषण होता है तो अनुमति रद्द होने के साथ-साथ कार्रवाई की भी चेेतावनी दी जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा गजेंद्र सिंह का कहना है कि डीजल जनरेटर के साथ-साथ अन्य नियमों का भी जिक्र अब अनुमति में किया जाएगा। ताकि, वायु प्रदूषण को भी रोका जा सके।