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Noida News: आवासीय प्लॉट पर 12 साल में निर्माण न कराने वालों को सशुल्क समयवृद्धि

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आवासीय प्लॉट पर 12 साल में निर्माण न कराने वालों को सशुल्क समयवृद्धि
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आवंटन दर का 10 प्रतिशत जमा करने पर एक साल की समयवृद्धि मिलेगी
प्राधिकरण के सीईओ का आदेश जारी

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। शहर में आवंटन के बाद 12 साल तक आवासीय प्लॉट पर निर्माण न कराने वालों के लिए नोएडा प्राधिकरण सशुल्क समयवृद्धि का विकल्प लाया है। ऐसे प्लॉट पर आवंटन दर का 10 प्रतिशत बतौर शुल्क जमा कर एक साल की समयवृद्धि प्राधिकरण देगा।
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6 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव नोएडा प्राधिकरण की तरफ से रखा गया था। मंजूरी के बाद इसे प्रभावी करने के लिए प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक यह विकल्प सिर्फ उन आवंटियों को ही मिलेगा जो 7 मई से तीन महीने के अंदर समयवृद्धि के लिए आवेदन करेंगे। कई सेक्टरों में खाली पड़े प्लॉट समस्या बने हुए हैं। सेक्टर के आरडब्ल्यूए व निवासी प्राधिकरण से लगातार इनकी समस्याओं को लेकर शिकायत करते रहते हैं। अब तक का नियम यह है कि आवासीय प्लॉट का आवंटी आवंटन के 12 साल के अंदर निर्माण कर पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा लेकिन बहुत से प्लॉट ऐसे हैं, जिन पर यह समयावधि बीतने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इनके लिए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।
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