दूसरे जिले से भी कर सकेंगे डीएल के लिए आवेदन
नोएडा। अगर आपका घर प्रयागराज या लखनऊ में है और नोएडा में रहते हैं तो यहीं से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वाहन खरीद और बेच भी सकेंगे। लेकिन आपको दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद लोगों की परेशानी देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने यह पहल की है। लोगों को इस काम के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही बार-बार अपना पता भी नहीं बदलवाना पड़ेगा। हालांकि इस व्यवस्था के तहत केवल डीएल और आरसी के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। पहले यह सुविधा एक अक्तूबर से मिलनी थी। लेकिन अब दिसंबर तक का समय लगेगा।
ऐसे समझें
लोगों का अपने मूल जिले से डीएल बना होता है। वाहन भी वहीं से रजिस्टर्ड रहते हैं। लेकिन किसी और जिले में बेचने या खरीदने में लोगों को परेशानी आती है। परिवहन विभाग के कार्यालय जाना पड़ता है। मगर अब मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद कोई भी व्यक्ति मूल जिले के दस्तावेज के आधार पर किसी भी जिले में डीएल बनवा सकता है। साथ ही वाहन की खरीद-फरोख्त कर सकता है।
ऐसी होगी कागजी प्रक्रिया पूरी
नई व्यवस्था के तहत डीएल का नवीनीकरण या नया बनवाने के लिए अपने जिले के ही दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। डीएल बनने के बाद नए पते पर आ जाएगा लेकिन उस पर परमानेंट पता उनके जिले का ही रहेगा। इस व्यवस्था से लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग इन कार्यों के लिए ही पता बदलवाते हैं।
वर्जन
मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के बाद डीएल और आरसी से संबंधित कार्य यूपी के किसी भी जिले में कहीं से भी कराए जा सकेंगे। बस पता पुराना रहेगा और जिस जिले में रह रहे हैं पत्राचार के माध्यम से वहीं पर पहुंच जाएंगे। अक्तूबर से शुरू करने की तैयारी थी लेकिन अब दिसंबर तक ऐसा हो पाएगा।
ए के पांडेय, एआरटीओ प्रशासन गौतम बुद्ध नगर