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Noida News: ग्राहक को दो हजार रुपये ब्याज समेत लौटाने के आदेश

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-एटीएम में तकनीकी खराबी से पैसा न निकलने और खाते से कटने का मामला
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-आयोग ने बैंक को मानसिक संताप के एक हजार रुपये और देने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। एटीएम में तकनीकी खराबी के कारण पैसे न निकलने और बैंक खाते से कटने की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को ग्राहक को दो हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त एक हजार रुपये भी बैंक को देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया है।
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दादरी के चिटहेरा गांव निवासी राज सिंह का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड से उन्होंने 14 सितंबर 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पीएनबी में विलय) के एटीएम से दो हजार रुपये निकालने का प्रयास किया। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण रुपये नहीं निकले, जबकि उनके खाते से राशि कट गई। राज सिंह ने तत्काल ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत दर्ज कराई। उन्हें आश्वासन दिया कि राशि जल्द ही खाते में वापस आ जाएगी। दो साल बाद भी बैंक ने समस्या का समाधान नहीं किया। खाताधारक ने उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कहा गया कि डेबिट कार्ड खाताधारक के पास था और लेन-देन उनकी लापरवाही से हुआ, बैंक की कोई गलती नहीं है। हालांकि आयोग ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर माना कि एटीएम की तकनीकी खामी के चलते धनराशि खाते से कटने के बावजूद ग्राहक को नहीं मिली। यह बैंक की सेवा में कमी को दर्शाता है। बैंक को दो हजार रुपये की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिन के भीतर लौटाने होगी। मानसिक संताप के लिए 500 रुपये और वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त 500 रुपये भी ग्राहक को दिए जाएं।
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