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मोबाइल खराब होने पर कंपनी को पैसा लौटाने के आदेश

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ग्रेटर नोएडा। नए मोबाइल के ठीक से काम नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को खरीदार का पैसा ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। 30 दिनों के भीतर 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
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सूरजपुर के मलकपुर गांव निवासी जगपाल चौहान ने 6 मई 2017 को सूरजपुर स्थित पवन मोबाइल सेंटर से 12500 रुपये में नया मोबाइल खरीदा था। जगपाल के अनुसार शुरुआत से ही मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा था। चार्जिंग के समय मोबाइल अधिक गर्म हो रहा था। बैट्री फुल चार्ज करने पर भी दो से तीन घंटे में ही डिस्चार्ज हो रही थी। इस पर उन्होंने दुकानदार से संपर्क किया। उसने मोबाइल कंपनी कूलपैड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सर्विस सेंटर पर दिखाने की बात कही। सर्विस सेंटर से ठीक कराने के बाद दो-तीन दिन मोबाइल सही चला, उसके बाद फिर समस्या होने लगी। फिर से सर्विस सेंटर पर संपर्क किया गया, लेकिन वहां से कहीं और दिखाने की बात कहकर लौटा दिया गया। इसके बाद खरीदार ने रुपये वापस करने की मांग करते हुए अपने वकील के माध्यम से कंपनी को नोटिस भेजा और 6 जुलाई 2018 को जिला उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए मोबाइल की कीमत 6 फीसदी ब्याज समेत लौटाने और एक हजार रुपये मानसिक पीड़ा व एक हजार रुपये वाद व्यय के खरीदार को देने के आदेश दिए हैं।
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