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Noida News: 1.48 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश बरकरार

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ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने चोरी की बरामद 1 करोड़ 48 लाख रुपये की रकम आवेदक वसु शर्मा को वापस लौटाने का आदेश बरकरार रखा। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया था, जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। अदालत ने 29 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट का 10 सितंबर 2026 का आदेश पूरी तरह वैध माना। यह मामला सेक्टर-20 नोएडा थाना में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। वादी वसु शर्मा के अनुसार विश्वविद्यालय की एक परियोजना के वित्तपोषण के लिए उन्हें मिली रकम में से 1.60 करोड़ रुपये चोरी हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों से 1.48 करोड़ रुपये बरामद किए थे। मजिस्ट्रेट ने शर्तों के साथ यह रकम वसु शर्मा को सौंपने का आदेश दिया था। आयकर विभाग के सहायक निदेशक (जांच) प्रमोद रावत ने इसके खिलाफ पुनरीक्षण दायर करते हुए कहा कि जांच के बिना रकम लौटाना गलत था और इसे आयकर विभाग को सौंपा जाए। अदालत ने पाया कि रकम के स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं है। वसु शर्मा और डॉ. अशोक कुमार गाडिया शपथ पत्र दे चुके हैं कि यह चालू वित्तीय वर्ष की आय है। इस पर कर चुकाया जाएगा। इसके बाद अदालत ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो
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