जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 30 दिन में भुगतान का दिया अल्टीमेटम
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने के समय टूट फूट के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड जिम्मेदार है। 63200 रुपये का कंपनी 30 दिन में भुगतान करेगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर 119 निवासी सौरभ शर्मा ने अपने घर का सामान सेक्टर 121 के क्लीयो काउंटी के टावर-ए से सेक्टर 119 के एल्डिको आमंत्रण में शिफ्ट करना था। सामान पैकिंग और अनलोडिंग करने के लिए मैसर्स अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड से संपर्क किया। 19 हजार रुपये में अनुबंध हुआ। 15 अप्रैल 2024 को कंपनी ने कुटेशन बनाकर उनको दी। कुल धनराशि में से 1900 रुपये भुगतान कर दिया। कंपनी को सामान की पैकिंग लोडिंग व अनलोडिंग का काम सोसाइटी में 6 बजे से पहले करना था। 27 अप्रैल 2024 को सवेरे 10 बजे कंपनी की टीम देवीलाल के नेतृत्व में पहुंची। कंपनी ने किसी तरह घरेलू सामान को उतार तो दिया। लेकिन इस दौरान स्टडी टेबिल समेत कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 63200 रुपये की क्षति हुई। क्षतिपूर्ति आवेदन पर कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने सामान की क्षतिपूर्ति धनराशि 63200 रुपये का 6 फीसदी ब्याज समेत कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।