एसजेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स बिल्डर ने आदेश का नहीं किया पालन तो प्राधिकरण ने की सख्ती, रिसीवर भी नियुक्त
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के न्याय निर्णायक अधिकारी के पीठ ने एसजेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स बिल्डर के मिगसन विन प्रोजेक्ट का फ्लैट कुर्क करने का आदेश दिया है। पीठ ने रिसीवर भी नियुक्त कर दिया है। एक महीने में फ्लैट को कुर्क कर पीठ को जानकारी देनी है। पीठ रजिस्ट्री के साथ खरीदारों को कब्जा देगा। बिल्डर के आदेश का पालन नहीं करने पर पीठ ने सख्ती की है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी।
खरीदार संपूर्णानंद शुक्ला ने प्रोजेक्ट में 2016 में फ्लैट की बुकिंग की थी। बिल्डर ने तीन साल में कब्जा देने का वादा किया था लेकिन समय पर कब्जा नहीं दे सका। इस पर उन्होंने यूपी रेरा में शिकायत की थी। यूपी रेरा के पीठ वन-ए ने 19 दिसंबर 2022 को खरीदार के पक्ष में आदेश दिया था।
पीठ ने फिर से संशोधित मांग पत्र जारी करने, वैध ऑफर ऑफ पजेशन व ओसी-सीसी के साथ कब्जा देने का आदेश दिया था। आदेश के 17 माह बाद भी बिल्डर ने उसका पालन नहीं किया है। इस बीच पीठ ने 11 बार आदेश का पालन करने का मौका दिया लेकिन बिल्डर ने फ्लैट रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया।
यूपी रेरा अवैध मांग को अस्वीकार कर चुका था। 28 जुलाई को न्याय निर्णायक अधिकारी के पीठ ने सुनवाई कर बिल्डर के फ्लैट को कुर्क करने का आदेश दिया है।