-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पात्र जोड़ों से मांगे आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में 11 दिसंबर को सामूहिक विवाह के लिए मंडप सजेगा। अभी भी पात्र जोड़े पंजीकरण करा सकते है। आवेदक के परिवार की आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। विभाग के अधिकारी तैयारी में जुटे है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह 11 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत विवाह के लिए विभाग के पोर्टल पर 34 जोड़ों के आवेदन है। इन आवेदनों की जांच चल रही है। इनमें ऐसे आवेदक निकाले जा रहे है, जिनका विवाह नहीं हुआ है। पात्र आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों में कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कन्या की आयु 18 साल तथा वर की आयु 21 साल से अधिक हो। आवेदक की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। कन्या के नाम से बैंक खाता तथा आधार कार्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं।
विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल एक लाख रुपये खर्च किये जाते है। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में, 25 हजार रुपये विवाह सामग्री हेतु तथा 15 हजार रुपये भोजन, टेंट, बिजली-पानी आदि व्यवस्था पर व्यय किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र के निवासी संबंधित नगर निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकासखंड कार्यालयों में सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल (cmsvy.upsdc.gov.in) पर भी आवेदन कर सकते हैं।