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Noida News: आर्डर के मुताबिक उत्पाद नहीं भेजने पर पैसा लौटाने के निर्देश

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जिला उपभोक्ता आयोग ने अमेजन को छह फीसदी ब्याज भी देने के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन खरीद करने पर आर्डर के मुताबिक उत्पाद नहीं निकलने पर संबंधी कंपनी को ब्याज समेत पूरा पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में कैमरे के आर्डर पर खिलौना भेजने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अमेजन को 6 फीसदी ब्याज समेत पूरा पैसा 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 निवासी राकेश पंकज ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से वॉटरफ्रुफ एक्शन कैमरा खरीदा है। उसकी कीमत 38386 रुपये का भुगतान किया। डिलीवरी मिलने पर पार्सल खोला तो उसमें खिलौना निकला। तुरंत ही मेल करके सूचना अमेजन को दी गई। ग्राहक सेवा पर भी शिकायत की गई। कंपनी ने समस्या का समाधान नहीं किया। कंपनी ने गलत उत्पाद भेजकर शिकायतकर्ता के साथ धोखा किया। उसको आर्थिक क्षति हुई। जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की गई। आयोग में सुनवाई के दौरान अमेजन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक बेवसाइट है। जो ग्राहक और विक्रेताओं को सामान बिक्री का एक मंच प्रदान किया है। कैमरा बेचने वाली कंपनी अप्पारियों रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है। जिसमें अपना सामान बेचने के लिए पंजीकृत है। उसके द्वारा उत्पाद बेचा है। उसके द्वारा भेजा गया उत्पाद ओटीपी लेने के बाद दिया जाता है। जिसको बदलना संभव नहीं है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि शिकायत कर्ता ने वाटरफ्रुफ कैमरा खरीदा था। डिलीवरी होने पर जब खोला गया तो वह कैमरे का खिलाना निकाला। जब ऑनलाइन सामान खरीदा जाता है तो डिलीवरी पार्टनर को ओटीपी दिया जाता है। बाद में खोलने के बाद सामान का पता चलता है। उत्पाद खोला तो कैमरा खिलौना निकाला। कंपनी ने सही उत्पाद नहीं देकर सेवा में कमी की है। शिकायत के बाद न तो पैसा वापस किया और ना ही पैसा लौटाया गया। कंपनी ने सेवा में कमी की है। आयोग ने 6 फीसदी ब्याज समेत कैमरे की कीमत 38386 रुपये 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। मानसिक संताप के पांच हजार रुपये और वाद व्यय के पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
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राजेश भाटी
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