अब प्रशासन नहीं पुलिस जारी करेगी पेट्रोल पंप की एनओसी
ग्रेटर नोएडा। अब पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन की एनओसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी होगी। जिलाधिकारी अब एनओसी नहीं देंगे। शासन के आदेश पर जिला स्तर पर यह बदलाव हो गया है। प्रशासन की तरफ से एनओसी की सभी फाइल पुलिस कमिश्नरेट के पास भेज दी गई है। जिले में किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन की एनओसी लेनी जरूरी होती थी। संबंधित जमीन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की है तो पहले प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। उसके आधार पर प्रशासन एनओसी जारी करने का फैसला लेता था। वहीं, जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के बाहर है तो प्रशासन स्वयं एनओसी जारी करने का फैसला लेता था। प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि जिला प्रशासन के पास करीब 100 फाइलें लंबित है। शासनादेश के बाद इन्हें पुलिस कमिश्नरेट के पास भेज दिया गया है।
प्राधिकरण क्षेत्र की है ज्यादातर एनओसी
अफसरों ने बताया कि ज्यादातर एनओसी प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की है। सभी फाइलों में प्राधिकरण की तरफ से आपत्ति लगा दी गई है। जिस कारण फाइल लंबित है।
शासन के आदेश पर पेट्रोल पंप की एनओसी से संबंधित सभी फाइल कमिश्नरेट को भेज दी गई है। अब जिला प्रशासन की तरफ से एनओसी जारी नहीं होगी।
दिवाकर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)