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बिना एनओसी के निर्माण कर रहीं 15 फर्मों को नोटिस

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बिना एनओसी के निर्माण कर रहीं 15 फर्मों को नोटिस
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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 15 फर्मों को नोटिस जारी किया है। किसी ने भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले यूपीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया था। ऐसे में सभी को तत्काल निर्माण कार्य बंद करने के आदेश दिए गए हैं। एनओसी लेने के बाद ही फर्में निर्माण शुरू कर सकेंगी। अगर नोटिस की अनदेखी की तो सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। हवा जहरीली हो गई है। लोग परेशान हैं। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के आदेश पर यूपीपीसीबी ने बिना अनुमति के निर्माण कार्य कर रही 15 फर्म को चिह्नित किया है। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी नोएडा प्रवीण कुमार और क्षेत्रीय अधिकारी ग्रेटर नोएडा डॉ. अर्चना द्विवेदी ने बताया कि इन फर्मों के एनओसी नहीं है। बिना एनओसी के निर्माण कार्य करना अवैध है। अगर फर्मों ने यूपीपीसीबी से एनओसी प्राप्त की है तो उसकी जानकारी मांगी गई है। एनओसी नहीं है तो सरकार की निवेश मित्रा वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। एनओसी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर सकते है, तब तक काम बंद रखना होगा। एनओसी के बिना निर्माण करने पर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1987 की धारा 21 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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इन्हें दिए गए नोटिस
नोएडा के सेक्टर-122 की दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी, सेक्टर-68 की कुऐनफवेटेक बेन्नटी, सेक्टर-16 ए की कुलीमैन एंड कंपनी, सेक्टर-125 की एशियन सोसायटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, सेक्टर-137 की एसकेएस एजुकेशन, सेक्टर-16ए की एआर एयरवेज एफसी, सेक्टर-125 की रीतानंद बालबेड, सेक्टर-128 की मंगला एग्रो फूड एलएलपी, सेक्टर-142 की एसएएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-150 की लॉजिक इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रंग बीजप्रोप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, समृद्धि बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। जबकि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-16 बी की पीकेएस बिल्डमार्ट (पीकेएस टाउन सेंट्रल) और श्री राधा स्काई पार्क शामिल हैं।
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ग्रेनो वेस्ट में मिला था पहला मामला
ग्रेनो वेस्ट के टेकजोन-4 में एएल सॉफ्टवेब बिल्डर के प्रोजेक्ट के पास भी यूपीपीसीबी की एनओसी नहीं थी। प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निरीक्षण के समय इसका पता चला था। उस समय वायु प्रदूषण फैलाने के कारण बिल्डर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही, यूपीपीसीबी ने नोटिस जारी किया था तभी से बिना अनुमति के काम कर रहे बिल्डर व अन्य संस्थान की जांच शुरू की गई थी।
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