हाईकोर्ट ने कहा- कोई भी कदम शाही ईदगाह के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से न उठाए
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को शाही ईदगाह के पास स्थित पार्क के उपयोग को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह पार्क के उपयोग के संबंध में कोई भी कदम शाही ईदगाह के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से न उठाए। यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पार्क के उपयोग को लेकर कुछ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।
सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने इस पार्क को डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 13,000 वर्ग मीटर के इस पार्क को डीडीए के अधिकार क्षेत्र में माना था। उस समय कुछ संगठनों ने दावा किया था कि पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पार्क के उपयोग को लेकर कुछ नियम और शर्तें ऐसी हैं, जो शाही ईदगाह से जुड़े लोगों के लिए असुविधा पैदा कर रही हैं। कोर्ट ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए डीडीए से जवाब मांगा और कहा कि पार्क का उपयोग सभी के लिए निष्पक्ष और समान होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए, न कि विवाद पैदा करने के लिए।