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नोएडा : जिले में 30 जून तक धारा 144, दिशा-निर्देश जारी, जानिए किन चीजों पर होगी पाबंदी

Tue, 01 Jun 2021 07:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा

सार

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) श्रद्धा पांडेय ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 
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demo pic... - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 अब 30 जून तक के लिए लागू कर दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) श्रद्धा पांडेय ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।  
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कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला में 30 जून तक कर्फ्यू लगाया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा घोषित किया है और आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन बढ़ने की वजह से 30 जून तक गौतम बुद्ध नगर जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां बिना अनुमति के नहीं होंगी। विवाह समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
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