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नोएडा : अब जिले के अंदर और बाहर आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी

Wed, 05 May 2021 12:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा

सार

  • शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश
  • डीएम ने अलग-अलग अधिकारियों की तय की जिम्मेदारी
  • ऑनलाइन जारी होंगे ई-पास, कार्यालय आने की नहीं होगी जरूरत
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demo pic... - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को ई-पास जरूरी कर दिया है। शासनादेश मिलने के बाद जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। जनपदीय और अंतर जनपदीय ई-पास डिप्टी कलेक्टर कोमल पवार और अमित कुमार वर्मा को अधिकृत किया गया है।

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जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास लेना होगा। यह व्यवस्था पिछले साल की तरह होगी। आम जनता को भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। किसी को भी ई-पास के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। 

ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन ही ई-पास मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बाहर जाने वाले ई-पास नगर मजिस्ट्रेट नोएडा जारी करेंगे। विशेष मामलों में ही राज्य से बाहर जाने के पास जारी होंगे। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी पवन मंगल तकनीकी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह ई-पास व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
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जनपदीय ई-पास की वैद्यता एक दिन की होगी 
अफसरों ने बताया कि rahat.up.nic.in पर जाकर ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद ई-पास का एक एसएमएस भेजा जाएगा। एसएमएस में दिए लिंक को खोलकर आवेदक ई-पास डाउनलोड कर सकेंगे। आमजन के जनपदीय ई-पास की वैद्यता एक दिन की होगी, जबकि अंतर जनपदीय ई-पास की वैद्यता दो दिन की होगी। संस्थानों के ई-पास की वैद्यता संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि तक रहेगी। एक संस्थान केवल पांच कर्मियों के पास का आवेदन कर सकेंगी।

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