अंबेडकरनगर। जैतपुर क्षेत्र से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में जूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय टांडा ने छह दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। वर्ष 1986 के चोरी के मामले में दोषी पाए गए परशुराम, दुर्गाप्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद व बेनी निवासी इंदोरिया कटका को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 4,800 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास दिया जाएगा। वर्ष 1987 के विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल के मामले में दोषी सहदेव, रामदीन, रमाशंकर व सुखराम निवासी शाहपुर पर 9,200 अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन का साधारण कारावास निर्धारित किया गया है। वर्ष 1994 के मारपीट के मामले अनिरुद्ध निवासी रत्ना को न्यायालय उठने तक की सजा व 800 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर 5 दिन का साधारण कारावास की सजा होगी।
पिता-पुत्र पर अर्थदंड
अंबेडकरनगर। एसडीएफटीसी/एसीजेएम न्यायालय ने मंगलवार को राजेसुल्तानपुर के वर्ष 2014 के मारपीट के मामले में दोषी बलरामपुर निवासी नईम व उसके पुत्र आमिर हमजा पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।