नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 20 नवंबर 2024 के आदेश के बावजूद दिल्ली के नई अशोक नगर इलाके में अवैध बोरवेल अभी तक बंद नहीं किए गए हैं। अदालत ने उस समय संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
यह बातें रमेश चंद द्वारा एनजीटी में दायर एक याचिका में कही गई। याचिका में बताया गया कि इलाके के कुछ लोगों ने सार्वजनिक सड़कों पर बोरवेल लगा रखे हैं और उन्हें अब भी अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को करेगा। संवाद