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Noida News: मानहानि मुकदमे में न्यूज लॉन्ड्री से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने परीक्षा सेवा प्रदाता एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री को समन जारी किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अंतरिम राहत की याचिका पर भी न्यूजलॉन्ड्री को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
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यह मामला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) के नए परीक्षा आयोजन पार्टनर एडुक्विटी से जुड़ा है। मध्य 2025 में एसएससी ने लंबे समय से पार्टनर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की जगह एडुक्विटी को कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हालांकि, उम्मीदवारों ने ग्लिच, देरी और रद्दीकरण की शिकायतें कीं और एडुक्विटी को जिम्मेदार ठहराया। एडुक्विटी ने जुलाई 2024 में न्यूजलॉन्ड्री के लेख 'नीट विवाद से सालों पहले, एनटीए ने संदिग्ध रिकॉर्ड वाली दो परीक्षा फर्मों को कॉन्ट्रैक्ट दिया' पर मुकदमा दायर किया है। लेख में कहा गया कि एडुक्विटी का नाम कई पेपर लीक में आया और 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इसे परीक्षाएं आयोजित करने के अयोग्य घोषित किया। ब्यूरो
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