नए पेट्रोल, डीजल वाहन खरीदने पर नहीं मिलेगी मान्यता
-सीएक्यूएम के निर्देश पर जिले में जारी किया गया आदेश
-प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए लिया निर्णय
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। जिले में अब 1 जनवरी से नए पेट्रोल और डीजल वाले वाहन फ़्लीट में शामिल नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह पर सीएनजी व ईवी को प्राथमिकता मिलेगी। वायु प्रदूषण घटाने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने (सीएक्यूएम) यह निर्देश मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी किया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में 1 जनवरी 2026 से सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ऑटो ही मौजूदा बेड़े में नए तौर पर जोड़े जा सकेंगे। यानी कोई भी नया पेट्रोल या डीजल ऑटो पंजीकृत होने के बाद भी इन सेवाओं की फ्लीट में शामिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा विभाग ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 से 4-व्हीलर एलसीवीएस (लाइट कार्मशियल व्हीकल), 4-व्हीलर एलजीवीएस (लाइट गुड्स व्हीकल)(3.5 टन क्षमता वाले वाहन) और 2-व्हीलर फ्लीट में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले नए वाहन भी नहीं जोड़े जाएंगे। इन श्रेणियों में भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक या सीएनजी जैसे क्लीन, ग्रीन फ्यूल वाले वाहन ही शामिल हो सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखकर उठाया गया है। फ्लीट ऑपरेटर्स, डिलीवरी कंपनियों और ई-कॉमर्स संस्थाओं को समय रहते अपनी गाड़ियां ग्रीन विकल्पों में बदलने की सलाह दी गई हैं। ग्रैप जारी होने के दौरान भी इन वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा। माना जा रहा कि इस फैसले से अगले साल ही बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
जिलेभर के वाहनों की स्थिति
वाहन का प्रकार संख्या
सीएनजी वाहन 125358
इलेक्ट्रिक वाहन 49203
पेट्रोल वाहन 896198
डीजल वाहन 124068
कुल वाहन 1194827 (अक्तूबर तक)
सीएक्यूएम के निर्देश पर 1 जनवरी से कुछ नियम लागू किए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
-नन्द कुमार, एआरटीओ प्रशासन, गौतमबुद्ध नगर