ग्रेटर नोएडा। जिले में 9 मई को मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेषतः आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा-138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के इच्छुक हों। वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। ब्यूरो