नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर नगर परिषद के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर परिषद ने गत 16 दिसंबर को यहां के दो बड़े होटलों को सील किया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गत 19 जनवरी को आशियाना होटल का डीजी सेट सील किया और अब बोर्ड ने एनओसी न लेने पर झज्जर रोड स्थित बेटेफिक एपसिलोन होटल के दो डीजी सेट सील किए हैं। होटल के डीजी सेट सील करने की कार्रवाई के दौरान प्रबंधन ने अधिकारियों का विरोध किया, मगर अधिकारियों ने इसकी परवाह न करते हुए सीलिंग की कार्रवाई पूरी कर दी।
अब इस होटल का बिजली व पानी का कनेक्शन काटने के लिए भी संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। यह कार्रवाई भी जल्द ही होगी। एनजीटी के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइन की अनुपालना में एनओसी आदि न लेने पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मैरिज पैलेस व बैंक्वट हाल आदि 31 संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस दे रखा था। पूरे जिले में ऐसे संस्थान 76 हैं। इन संस्थानों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही आखिरी मौका भी दिया था लेकिन फिर भी कन्सेंट टू एस्टाबलिश व कन्सेंट टू आपरेट की एनओसी नहीं ली गई। ऐसे में शुक्रवार को बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित दहिया ने इस होटल के दो डीजी सेट को सील कर दिया।
ये छह एनओसी हैं अनिवार्य
सरकार के नियमों के मुताबिक संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेंट टू एस्टाबलिश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेंट टू आपरेट, नगर परिषद की एनओसी, भूजल शाखा से एनओसी, नगर परिषद से भवन प्लान कराना होगा स्वीकृत और दमकल शाखा से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होता है।
होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, बैंक्वट हाल आदि संस्थानों को एनजीटी के नियमों की पालना करनी होगी। हमने नियमों की पालना न करने वाले संस्थानों को नोटिस दिया था। अब एक-एक करके उन्हें सील किया जाएगा। शुक्रवार को बेटेफिक होटल के दो डीजी सेट को सील किया है। इन संस्थानों में सीलिंग की कार्रवाई के बाद उनके बिजली-पानी के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से कटवाए जाएंगे।
अमित दहिया, सहायक पर्यावरण अभियंता, एच एसपीसीबी, बहादुरगढ़