माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की कोशिश के आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी ससुर राकेश कुमार श्रीवास्तव और सास उमा श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत दी है। थाना बीटा-2 में दर्ज मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 24 मार्च को पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया। उसने आरोप लगाया था कि बेहोश होने के बाद उसे मृत समझकर पति बच्ची को लेकर भाग गया था। बाद में होश आने पर उसने भाई को फोन किया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
पीड़िता अर्पिता श्रीवास्तव ने पति रोहित श्रीवास्तव, सास-ससुर और अन्य पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। वहीं, आरोपी पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। दोनों आरोपियों ने अदालत को बताया कि वे पुत्र और बहू से 60 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में रहते हैं और वैवाहिक जीवन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा।