सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी से 24 घंटे से कम समय में तय की तिथि
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
एमसीडी मेयर का चुनाव अब 22 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 24 घंटे से कम समय में मेयर चुनाव की तारीख तय कर दी। शनिवार को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने एलजी कार्यालय को चुनाव कराने की फाइल भेजी तो कुछ घंटों के भीतर ही एलजी ने दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर मुहर लगा दी। इसके बाद एमसीडी की ओर से भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई।
मेयर चुनाव के लिए पांचवीं बार तारीख तय की गई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस बार सबसे कम समय में यह तारीख सुनिश्चित की गई है। सामान्य तौर पर एमसीडी की ओर से चुनाव कराने की फाइल चलाए जाने के बाद तारीख तय होने में तीन से चार दिन का समय लगता है, लेकिन इस बार एक दिन के भीतर मेयर चुनाव की तारीख तय की गई है। 22 फरवरी को मेयर का चुनाव कराने की अनुशंसा दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। निगम सचिव भगवान सिंह के हवाले से जानकारी दी गई है कि बुधवार को डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 73 के अंतर्गत निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में सुबह 11 बजे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले हंगामे के कारण 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को तीन बार निगम के सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। मेयर चुनाव का मामला कोर्ट में चलेे जाने के बाद इससे पहले 16 फरवरी को तय की गई सदन की बैठक को एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के दखल के बाद इस बार मेयर का चुनाव सकुशल संपन्न हो जाएगा, लेकिन इस बार भी निगम के सदन में पार्षदों के हंगामे के भी आसार हैं।
मेयर के चुनाव में आप का पलड़ा भारी
चार दिसंबर एमसीडी चुनाव के बाद सात दिसंबर को वोटों की गिनती हुई थी। एमसीडी के 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 134 वार्डों में जीत मिली है। भाजपा ने 104 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल नौ सीटें जाती हैं।