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Noida News: सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा महापौर चुनाव, 3 फरवरी को सुनवाई

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नई दिल्ली।
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आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एमसीडी के महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव समय पर कराने की मांग की है। इसके अलावा आप ने मनोनीत पार्षदों के वोट पर रोक लगाने का आग्रह किया है। इन पदों पर चुनाव कराने के लिए 6 व 24 जनवरी को एमसीडी सदन की बैठक हुई थी, लेकिन दोनों बार बैठक में हंगामा होने के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका। इस मामले में तीन फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
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पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि भाजपा के एमसीडी पर अवैध कब्जा कायम रखने के बारे में पूरे देश को मालूम हो गया है। इस कारण आप ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि भाजपा की केंद्र सरकार और एमसीडी को जल्द से जल्द सरकार बनाने के आदेश दिए जाएं। इसके अलावा मनोनीत पार्षदों को संविधान और एमसीडी एक्ट में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन भाजपा के नेता संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। दिल्लीवालों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। भाजपा लालच और बेईमानी में एमसीडी पर कब्जा रखना चाहती है। भाजपा का एमसीडी में कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो चुका है, लेकिन भाजपा ने करीब एक साल से अलग-अलग बहानों के जरिए अवैध कब्जा कर रखा है। भाजपा आज भी यह नहीं चाहती है कि लोगों की ओर से चुनी गई आप की सरकार एमसीडी में बने, इसलिए हर बार जब एमसीडी के सदन में लगता है कि चुनाव हो, भाजपा वाले गड़बड़ी कर सदन को खत्म कर देते हैं।
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