ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जनपद न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में लंबित व प्री-लिटीगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विनय तोमर ने बताया कि जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालानों के निस्तारण के लिए अलग से हेल्पडेस्क लगाई गई। हेल्पडेस्क पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई, जहां कम राशि का जुर्माना लगाकर या आपसी सहमति से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
हेड कांस्टेबल आदित्य चौहान ने बताया कि बूथ पर आए लोगों की मदद की गई। साथ ही उन्हें चालान के प्रिंट आउट निकालकर दिए गए। लोक अदालत में बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं होना, बीमा समाप्त होना जैसे मामलों की सुनवाई की गई।
इन मामलों का भी हुआ निस्तारण
वहीं अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले, बिजली-पानी से संबंधित वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, भू-राजस्व व सेवा संबंधी मामलों के साथ-साथ विभिन्न प्री-लिटीगेशन मामलों को रखा गया।
लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों की विभिन्न पीठों के समक्ष पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद निपटाने का अवसर दिया गया। जिससे अनेक मामलों का मौके पर ही समाधान हो गया। सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित मामलों में पक्षकारों को समय व धन दोनों की बचत हुई।