संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के दोषी को कोर्ट ने सात साल का कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दानिश गुप्ता की अदालत ने सुनाया।
जानलेवा हमला करने की घटना थाना गांधीनगर क्षेत्र के शिवपुरी-बी में 13 नवंबर 2023 को हुई थी। इसमें पुलिस ने शिवपुरी-बी निवासी अमृत कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। अमृत कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके छोटे भाई अमन कुमार उर्फ अंडा का शिवपुरी निवासी जग्गु से झगड़ा हुआ था। अमन से जग्गू रंजिश रखने लगा था। 13 नवंबर 2023 की रात नौ बजे अमन कांसापुर रोड पर ठेके के पास बाइक पर बैठा था। तब जग्गू ने वहां आकर चाकू से अमन की गर्दन पर वार करने लगा। इससे बचाव करते हुए अमन ने अपने हाथ आगे किए तो जग्गू ने चाकू से उसके हाथ की अंगुलियां काट दीं।
चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर आया तो जग्गू जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। उप निरीक्षक सुभाष चंद्र ने मुकदमे में तथ्य इकट्ठे किए और साइंटिफिक जांच की। इस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की कोर्ट ने शिवपुरी निवासी योगेश उर्फ जग्गू को कारावास व 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।