सिरसा। नाबालिग को अश्लील इशारा करने व मारपीट के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी राम सिंह व उसकी पत्नी सुमित्रा को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने दोषी राम सिंह को एक साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा और सुमित्रा की न्यायिक हिरासत में बिताई अवधि को सजा माना है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित को देने होंगे। दोनों के खिलाफ महिला थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2021 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 15 सितंबर 2021 को एक नाबालिग ने महिला थाना सिरसा में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि वह सरकारी स्कूल में कक्षा सातवीं में पढ़ती है। उसका भाई उससे बड़ा है और बहन उससे छोटी है। 14 सितंबर 2021 को दोपहर लगभग 12 बजे वह गली में खेल रही थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी राम सिंह उसे बुरी तरह से इशारा करने लगा और उसे 500 रुपये देने के बहाने अपने साथ अपने घर चलने के लिए फुसलाया। डर के मारे वह अपने घर की ओर भागी और अपनी मां को पूरी बात बताई।
इसके बाद उसकी मां ने राम सिंह को डाटा। शाम करीब सात बजे उसकी मां घर से बाहर आई तो राम सिंह सामने खड़ा था। इसी दौरान राम सिंह ने उसकी मां को गालियां देना शुरू कर दिया। राम सिंह की पत्नी सुमित्रा भी वहां आ गई और उसकी मां के साथ मारपीट करने लगी।
पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसके भाई ने डायल 112 पर फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को देखकर राम सिंह भाग गया। महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।