अंबेडकरनगर। सम्मनपुर इलाके में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दोषी पवन कुमार वर्मा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सम्मनपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को सात सितंबर 2017 को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री से सिकरोहर गांव का पवन कुमार वर्मा स्कूल आते-जाते समय छेड़खानी करता था।
मार्च 2017 में उनकी पुत्री को धोखे से बुलाकर दुष्कर्म किया और डरा-धमकाकर किसी से कुछ बताने से मना कर दिया। इसके बाद वह शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके डर से पीड़िता ने विद्यालय जाना भी छोड़ दिया था। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर पवन कुमार वर्मा के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने पवन कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 34 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
n पांच पर लगा अर्थदंड : अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने पांच पर अर्थदंड लगाया है। सम्मनपुर के वर्ष 1997 के मारपीट के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने हौसिला प्रसाद, रामनेवल निवासीगण दरवेशपुर व शेषनाथ, अंगद निवासी आलमपुर गोमुनपुर पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अकबरपुर इलाके में वर्ष 2009 में मारपीट के मामले में दोषी रामदीन उपाध्याय निवासी धमरुआ पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।