तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि तेज आवाज डीजे पर अदालत ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अहम है कि डीजे से 1000 से अधिक डेसीबल का शोर होता है। जबकि मनुष्यों के लिए 90 डेसीबल से अधिक तेज आवाज दिव्यांग बना सकती है।
शिकायतकर्ता का नाम रखा जाएगा गुप्त
तेज आवाज में डीजे बजने की सूचना सीधे पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को दी जा सकेगी। ई-मेल, व्हाटस ऐप या फेसबुक आदि पर की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाए।
कहां कितने डेसीबल तक है अनुमति
क्षेत्र दिन रात
औद्योगिक 75 70
व्यावसायिक 65 55
आवासीय 55 45
साइलेंस 50 40