नई दिल्ली। लॉकडाउन-4 के तहत 31 मई तक के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी बाजार व मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी, लेेकिन दुकानें ऑड-ईवन सिस्टम से खोली जाएंगी और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए निजी व सार्वजनिक परिवहन के साधनों के अलावा ऑटो व कैब भी चलेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर, स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोल दिए गए हैं। शाम करीब साढ़े पांच बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन-4 के तहत अगले दो सप्ताह तक सरकार की कार्ययोजना का खाका पेश किया। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले में दिनोदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन औद्योगिक गतिविधियों को भी चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे में सभी औद्योगिक क्षेत्र व उद्योग और निर्माण गतिविधि चल सकेंगी। हालांकि, दिल्ली मेट्रो, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, थियेटर, ऑडिटोरियम, स्कूल व कॉलेज, धार्मिक स्थल, सैलून, स्पॉ आदि को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
इन सेवाओं की रहेगी अनुमति
1. सार्वजनिक व निजी वाहनों को छूट:
-20 यात्रियों के साथ चलेंगी बसें, हर बस स्टॉप पर यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा
-एक सवारी के साथ ऑटो, ई-रिक्शा व साइकिल रिक्शा को इजाजत। दो सवारी के साथ चलेंगी टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा व फटफट सेवा।
-पांच सवारी के साथ मैक्सी कैब व 11 सवारी के साथ आरटीवी को इजाजत।
-कार में दो लोग व बाइक पर एक ही व्यक्ति कर सकेगा सवारी।
-कार पूलिंग व कार शेयरिंग की नहीं मिलेगी इजाजत।
2. सरकारी व निजी दफ्तर खुलेंगे
-दिल्ली में सभी तरह के सरकारी और निजी दफ्तर कमर्चारियों की पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। नियोक्ता को सलाह है कि वर्क फ्रॉम होम को दें बढ़ावा।
3. स्टेडियम खुलेंगे, शादी व अंतिम यात्रा में संख्या होगी कम
-सभी पार्क, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स व स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन खेल के दौरान नहीं रहेंगे दर्शक।
-50 लोगों के साथ हो सकेगा शादी सामारोह और 20 से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे।