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हरेंद्र प्रधान हत्याकांड में गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 12 को उम्रकैद

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ग्रेटर नोएडा। फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 जिला न्यायालय डॉ. अनिल कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता व दादूपुर के प्रधान हरेंद्र नागर और सरकारी गनर भूदेव शर्मा हत्याकांड में गैंगस्टर सुंदर भाटी सहित 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनाए गए फैसले में अदालत ने सभी पर एक लाख रुपये से लेकर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। यह पहला मामला है जब सुंदर को सजा मिली है। सुंदर पर दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में 60 से अधिक हत्याएं, रंगदारी आदि के मामले न्यायालयों में लंबित हैं।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुखबीर नागर ने बताया कि दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गांव निवासी हरेंद्र और भूदेव की 8 फरवरी 2015 को कासना थाना क्षेत्र स्थित नियाना गांव में एक शादी में हत्या कर दी गई थी। हमला करने वालों में शामिल आरोपी जतिन की भी भूदेव की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में सुंदर भाटी समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।
सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाह पेश हुए। सुंदर भाटी निवासी घंघोला, सिंहराज व उनके गिरोह के योगेश, विकास पंडित, कालू भाटी, दिनेश भाटी, अनूप भाटी, यतेंद्र चौधरी, सोनू, बॉबी उर्फ शेर सिंह, सुरेंद्र पंडित, ऋषिपाल और मनोज के खिलाफ मामला चला। मनोज की लोकेशन मौके पर न मिलने पर उसे न्यायालय ने बरी कर दिया। बाकी 12 आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास और हत्या का षड्यंत्र रचनेे के लिए सजा सुनाई गई।
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यह मिली सजा
हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने पर सभी 12 आरोपियों को उम्रकैद, घटना में बचे तीन लोगों के हत्या के प्रयास में सभी आरोपियों को दस वर्ष कारावास, बलवा आदि में सात आरोपियों पर तीन वर्ष व अवैध हथियार के उपयोग पर सात आरोपियों को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ ही चलेंगी।
सच की हुई जीत
हरेंद्र की पत्नी व सपा नेता बेवन नागर ने सजा पर संतोष जताते हुए इसे सच की जीत बताया है। उनका कहना है कि आरोपियों ने दो निर्दोष लोगों की हत्या की थी जिसकी सजा न्यायालय ने उन्हें दी है।
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