ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर थाना क्षेत्र में गुटखा देने में हुई देरी पर दुकानदार को गोली मारने के आरोपी आईटीबीपी के जवान सुरेंद्र तोंगड़ की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 3 अगस्त 2026 को आरोपी परिवादिनी की दुकान पर पहुंचा और उसके पति को गाली देने लगा। मना करने पर वह भड़क गया और पिस्टल से परिवादिनी के पति पर फायर कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए और घायल को अस्पताल ले गए। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को थाने की पुलिस ने रंजिशन झूठा फंसाया है। आरोपी 20 वर्ष से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत है। घटना वाले दिन बेटे से मिलने गांव आया था। वह अग्निवीर के पद पर तैनात है। दुकानदार और अन्य लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया और उसकी लाइसेंसी पिस्टल छीन ली। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी की घटना में संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ब्यूरो