बाइक का पूरा पैसा ब्याज के साथ लौटाए बीमा कंपनी
ग्रेेटर नोएडा। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को बाइक का पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने बाइक चोरी होने के बाद पैसा नहीं देने पर कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। आयोग ने बीमा कंपनी को 48,299 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज समेत 60 दिन के अंदर और एक हजार रुपये खर्च के साथ भुगतान का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोेएडा के गुलिस्तानपुर निवासी सोनू ने 6 अप्रैल 2017 में एक बाइक खरीदी थी। बाइक का बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 6 अप्रैल 2017 से पांच अप्रैल 2018 की मध्य रात्रि तक करवाया था। बाइक 5 अगस्त 2017 को चोरी हो गई। रविंद्र कुमार ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही बीमा कंपनी को बाइक चोरी की सूचना दी। कंपनी का प्रतिनिधि उपभोक्ता के घर पहुंचा और चोरी की जानकारी ली। बाइक का पता नहीं चला। पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी। बीमा कंपनी से क्लेम के लिए प्रक्रिया की गई। दफ्तर के कई चक्कर लगाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। हारकर सोनू ने आयोग से बाइक की कीमत 48,289 रुपये, 24 प्रतिशत ब्याज समेत, एक लाख रुपये मानसिक और शारीरिक कष्ट व 21 हजार रुपये खर्च के रूप में दिलाने की गुहार लगाई। कंपनी ने आयोग को तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने बाइक का बीमा कराया था। उसने बाइक चोरी होने से पहले ही बेच दी थी। जिसके चलते क्लेम निरस्त कर दिया गया। वहीं, आयोग ने माना कि बाइक चोरी होने के मामले में बीमा पॉलिसी को दूसरे के नाम करने की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसी स्थिति में बाइक चोरी होने पर उपभोक्ता क्लेम का हकदार है।