यूपी रेरा ने सभी एजेंट और बिल्डरों को दिया आदेश, सैंक्शन लिस्ट भी दी
नवीन कुमार
ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट में देश विरोधी संगठनों या व्यक्ति का पैसा लगाने वाले बिल्डरों या उनके एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी रेरा ने सभी एजेंट, बिल्डर संगठन और बिल्डरों को आदेश दिया है। साथ ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएस और अलकायदा प्रतिबंध समिति की सैंक्शन लिस्ट भी दी है।
साथ ही कहा कि इस सूची में शामिल व्यक्ति, समूह या संस्था के साथ किसी तरह का लेनदेन न किया जाएगा। संदिग्ध लेनदेन होता है तो उसकी सूचना देनी होगी। यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई भी की जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएस और अलकायदा प्रतिबंध समिति समय-समय पर सैंक्शन लिस्ट में नाम जोड़ती और हटाती रहती है। इस समय समिति ने कुछ और नाम प्रतिबंधित सूची में जोड़े हैं।
सूची में शामिल लोगों पर लगते हैं ये प्रतिबंध
लिस्ट में शामिल व्यक्ति, समूह व संस्था की अंतरराष्ट्रीय, परिसंपत्तियों को फ्रीज करना, आर्म्स इम्बारगो व यात्रा पर रोक जैसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम विभाग के लेखा परीक्षा महानिदेशालय की तरफ से यूपी रेरा को लिस्ट भेजी गई है। जिस पर तीन जुलाई को यूपी रेरा ने सभी एजेंट, बिल्डर और बिल्डर संगठनों को आदेश जारी किया है।
यूपी रेरा में पंजीकृत है 6714 एजेंट
यूपी रेरा में इस समय 3,936 प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें 6,714 एजेंट बिल्डरों के प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं। यूपी रेरा उनको नियमों का पाठ भी पढ़ रहा है।
भारत सरकार की तरफ से जारी सैंक्शन लिस्ट बिल्डर व एजेंटों के साथ साझा कर दी गई है। प्रतिबंधित व्यक्ति या समूह के साथ लेनदेन पर पूरी तरह से रोक होगी। इस पर यूपी रेरा भी नजर रख रहा है। -महेंद्र वर्मा, सचिव यूपी रेरा