जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने मड़ियाहूं के भंडरिया टोला में विवाहिता की गला रेतकर हत्या करने के दोषी पति इस्लाम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
घटना की प्राथमिकी मृतका के भाई मोहम्मद जमील ने मड़ियाहूं थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी बहन रुखसाना की शादी 31 अक्तूबर 2013 को इस्लाम के साथ हुई थी। 19 मार्च 2022 को रुखसाना का उसके पति से झगड़ा हुआ था। उसी रात उसने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। 20 मार्च को जानकारी होने पर मायके वाले मृतका के ससुराल पहुंचे तो उसका शव वहां पड़ा था। गले से खून निकल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर चाकू बरामद किया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इस्लाम को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।