- निवासियों ने विधायक धीरेंद्र सिंह से लगाई गुहार, 52 बीघा भूमि पर बसी इस कॉलोनी में हैं एक हजार मकान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सिकंदराबाद रोड पर खेरली हाफिजपुर से गढ़ी गांव जाने वाले मार्ग पर साई एंक्लेव कॉलोनी के मकानों को अवैध बताते हुए नोटिस भेजा है। अचानक आए नोटिस से कॉलोनी के लोग परेशान हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से मिलकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
करीब 15 वर्ष पूर्व 52 बीघा भूमि पर बसी इस कॉलोनी में लगभग एक हजार मकान बने हुए हैं। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस कॉलोनी के मकानों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। साई एंक्लेव में रहने वाले अधिकतर लोग नौकरीपेशा या छोटे कारोबारी हैं, जो ग्रेटर नोएडा की विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं। अधिकांश परिवार बिहार, राजस्थान, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, खुर्जा और जेवर जैसे क्षेत्रों से आकर यहां बसे हैं। इन लोगों ने अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए ताकि अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकें। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस ने इन परिवारों की नींद उड़ा दी है। लोगों का कहना है कि हमने अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए यहां घर बनाए थे, लेकिन अब यह सपना टूटता नजर आ रहा है। कॉलोनी निवासी आशा, बबीता, प्रमिला, बीमा, रजनी, रीना, सुरेश आदि ने क्षेत्रीय विधायक धीरेंद्र सिंह से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। निवासियों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर अपने घर बनाए हैं। जब यह कॉलोनी काटी जा रही थी, तब प्राधिकरण कहां था, अब सालों बाद नोटिस भेजना अन्याय है। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
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