- यूपी रेरा ने दिए निर्देश, प्रमोटर्स जीएसटी दरों का कड़ाई से पालन करें
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डरों द्वारा आवंटियों से अधिक वसूली गई जीएसटी राशि वापस करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। जीएसटी विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ऐसे पात्र घर खरीदार, जिनसे किसी प्रमोटर द्वारा निर्धारित दर से अधिक जीएसटी वसूला गया है, उसका रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। यूपी रेरा द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राधिकरण में पंजीकृत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं में जीएसटी की वसूली केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार ही की जानी चाहिए। निर्धारित जीएसटी दरों की जानकारी सभी पंजीकृत प्रमोटर्स एवं रियल एस्टेट एजेंट्स को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें परियोजनाओं के आवंटियों से निर्धारित दर से अधिक जीएसटी की राशि वसूली गई है।