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Noida News: हाईकोर्ट ने अवैध पोस्टर-बैनर पर दिखाई सख्ती

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दिल्ली सरकार, एमसीडी और पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी में अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर रोक लगाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, नगर निगम और पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी संबंधित विभागों से कहा है कि वे दिल्ली में एंटी-डिफेसमेंट कानूनों के पालन को लेकर उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दें।
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मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह बीते एक वर्ष में दिल्ली में एंटी-डिफेसमेंट पालिसी के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा हलफनामे के रूप में दाखिल करें। वहीं, कोर्ट ने पुलिस से दिल्ली प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 2007 के तहत कितने मामलों में अभियोजन की कार्रवाई की गई है इसकी भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों हलफनामे चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने होंगे जिनकी प्रति याचिकाकर्ता को भी दी जाएगी। पीठ ने ये भी कहा कि दिल्ली में अवैध पोस्टर और बैनर का मुद्दा हर साल अदालत के सामने दोहराया जा रहा है। विभिन्न पक्ष बार-बार इस मुद्दे पर अदालत से दिशा-निर्देश मांगते हैं जबकि प्रशासन को खुद पहल कर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 फरवरी 2026 तय की है।
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