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पुलिस की अधूरी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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पुलिस की अधूरी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
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पुन्हाना। नूंह जिले के गांव मोहलाका के याकूब की हत्या के मामले में 6 महीने बाद किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। मेवात पुलिस द्वारा पेश किए गए हलफनामे व मेडिकल ओपिनियन रिपोर्ट पर कोई मोहर व अस्पताल का नाम सहित पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई है। उसे रद्दी कागज के बराबर बताया है। सरकारी वकील ने माफी मांगी और डॉक्टर के ओपिनियन के साथ दूसरा हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 11 जनवरी 2021 तक का समय मांगा है। मांग को अदालत ने मंजूर कर लिया है।
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नूंह जिले के गांव मोहलाका निवासी अखलाक ने बताया कि उसके पिता याकूब की हत्या के मामले में फिरोजपुर झिरका थाने में 24 जून 2020 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कॉल डिटेल आदि के बाद करीब 8 लोगों के नाम सामने आए थे। अखलाक ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पुलिस से मिलीभगत कर ली है और आज तक कोई आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अखलास ने एडवोकेट फारुख अब्दुल्लाह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच कराने की। हाल में हाईकोर्ट में जिला पुलिस ने हलफनामा व मेडिकल ओपिनियन रिपोर्ट पेश की थी।
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