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हाईकोर्ट ने कहा रेमडेसिविर प्राप्त करने और बांटने की जांच करे पुलिस

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नेताओं द्वारा रेमडेसिविर मंगाने और बांटने के मामलों की जांच का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जाए।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि वह अभी मामलोें की जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देना चाहती। हालांकि वह याची को अपनी शिकायत पुलिस आयुक्त के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं। पुलिस आयुक्त इसकी पड़ताल कर याची को सूचित करेंगे।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका पर अगली सुनवाई 17 मई तय की है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश उस जनहित याचिका पर दिया गया है जिनमें इन मामलों में एफआईआर व सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
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याचिका में कहा गया था कि नेताओं को रेमडेसिविर मिल रही है जबकि मरीज अस्पतालों में इसके लिए परेशान हो रहे हैं। पेश याचिका हृदय फाउंडेशन के चेयरपर्सन दीपक सिंह की ओर से दायर की थी। याची का कहना था कि नेताओं को बड़ी संख्या में रेमडेसिविर कैसे और कहां से मिल रही है जबकि उनके पास इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं है। नेता इन दवाओं की जमाखोरी कर रहे हैं। इन मामलों की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। - एजेंसी
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