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Noida News: सरकारी स्कूलों के प्रमुख नहीं कर सकेंगे छात्रों का स्थानांतरण

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-स्थानांतरण के आवेदनों को जोनल शिकायत निवारण समिति को भेजना होगा
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-2024-25 के दौरान ट्रांसफर की तीन अलग-अलग तंत्रों के तहत दी जाएगी सुविधा

-छात्र जिस स्कूल में स्थानांतरण करवाना चाह रहा है वहां उसके विषय होना जरूरी हैं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान नर्सरी से नौवीं व ग्यारहवीं के प्लॉन और नॉन प्लॉन श्रेणी के तहत दाखिला पाए छात्रों के स्थानांतरण स्कूल प्रमुख नहीं कर सकेंगे। इनके द्वारा स्थानांतरण के लिए भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वह स्थानांतरण के लिए आए सभी आवेदनों को जोनल शिकायत निवारण समिति को मैन्युअल रूप से भेजेंगे। छात्रों के स्थानांतरण के ऑनलाइन अनुरोध भेजने का लिंक जिला उप शिक्षा निदेशक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान छात्रों के स्थानांतरण को लेकर एक परिपत्र जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान छात्रों के स्थानांतरण को तीन अलग-अलग तंत्रों के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। जिला उप शिक्षा निदेशक (जोन) की ओर से स्थानांतरण के लिए भेजे गए मामलों को जिला उप शिक्षा निदेशक (जिला) की ओर से जांचा जाएगा। स्थानांतरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर ऑनलाइन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के अनुरोध को आगे बढ़ाया जाएगा।
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निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ग्रीवांस कमेटी स्थानांतरण के लिए दिव्यांग छात्रों, गंभीर बीमारी से पीडि़त, स्कूल में भाई-बहन, दाखिले के बाद आवास बदलने वाली श्रेणी के बच्चों प्राथमिकता देगी। कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि स्थानांतरण मामलों में छात्र कक्षा अनुपात और छात्र-शिक्षक अनुपात पर कोई प्रभाव न पड़े। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए लिंक स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह लिंक दस अप्रैल से सक्रिय होगा।
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अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद सक्रिय होगा लिंक

अर्ध वार्षिक परीक्षा के बाद स्कूल स्तर पर ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। निदेशालय की ओर से कहा गया है कि मध्यावधि परीक्षा के बाद स्थानांतरण से बचा जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक मामलों में जैसे दूरी पर निवास परिवर्तन को क्षेत्रीय जिला शिकायत निवारण समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। मध्यावधि परीक्षा के बाद स्थानांतरण के मामले में जिस स्कूल में छात्र ने स्थानांतरण की मांग की है, उसके प्रभारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले स्कूल में छात्र का कोर्स कॉम्बिनेशन उस स्कूल में उपलब्ध होना चाहिए जहां वह स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रहा है।
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