राज्य जीएसटी विभाग ने की कार्रवाई, जेवर टोल प्लाजा पर पकड़ा गया था ट्रक
गलत ई-वे बिल का किया इस्तेमाल, 18% की जगह केवल 0.10% टैक्स का भुगतान
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
राज्य जीएसटी विभाग ने एक व्यापारी पर 30.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि व्यापारी गलत ई-वे बिल पर ट्रक से माल नवी मुंबई ले जा रहा था। साथ ही, जीएसटी का भुगतान भी मात्र 0.10 प्रतिशत किया गया था। जांच के बाद 30.60 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसे व्यापारी ने जमा भी कर दिया है जबकि ट्रक में 85 लाख रुपये का माल था।
विभागीय अफसरों ने बताया कि 31 जुलाई को जेवर टोल प्लाजा पर एक ट्रक रोका गया था जो ग्रेनो के औद्योगिक सेक्टर से गुरुग्राम होकर नवी मुंबई जा रहा था। ट्रक में 85 लाख रुपये का कंट्रोल पैनल लदा हुआ था। जांच में पता चला कि ट्रक चालक के पास जो ई-वे बिल था वह किसी अन्य वाहन का था। साथ ही, व्यापारी की तरफ से केवल 0.10 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया गया था जबकि 18 प्रतिशत जमा करना था।
जांच के बाद व्यापारी पर 30.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग के विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ग्रेड-दो विवेक आर्य ने बताया कि ट्रक में लदा माल नवी मुंबई जा रहा था। व्यापारी ने गलत ई-वे बिल और कम टैक्स दर दिखाकर टैक्स चोरी की थी।