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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में आरोपी मामा शिवम शिव की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। मामला थाना दनकौर से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 31 मार्च 2026 को दोपहर 13 वर्षीय पीड़िता अपनी नानी के घर पैसे लेने गई थी। काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जांच में पता चला था कि आरोपी सुमित ने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता से दोस्ती की थी। इसके बाद 31 मार्च 2026 को सुमित ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोप है कि पीड़िता के सगे मामा ने ही इस घिनौने अपराध में मुख्य भूमिका निभाई। मामा ने उसकी फोटो आरोपी को भेजी। इसके बाद मामा ने पीड़िता को घर के बाहर बुलाया और उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। बेहोशी की हालत में सुमित वहां आया और उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। इस प्रकार दोनों आरोपी मामा और सुमित इस अपराध में सीधे तौर पर संलिप्त पाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए जमानत देने से मना कर दिया।
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